उत्तराखंड - दो पालिकाओं में आज चल रही है वोटिंग, मतगणना पर नैनीताल हाईकोर्ट की अगले आदेश तक रोक, जानिए वजह
नैनीताल - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव मामले में मतदान के बाद होने वाली मतगणना पर अगले आदेश तक रोक जारी रखने की जानकारी दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर को मतदान कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जबकि मतगणना को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अक्टूबर की तिथि तय की है। आज दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में मतदान जारी है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। अन्य स्थानों पर चुनाव हुए लगभग एक वर्ष होने वाला है, लेकिन इन क्षेत्रों में चुनाव नहीं होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
याचिका में आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल -
किच्छा निवासी नईमुल हुसैन समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने प्रदेश की 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आरक्षण की अधिसूचना जारी कर आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन इसमें किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार किच्छा में नगर पालिका चुनाव टालना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण आवंटन नियमावली के तहत अध्यक्ष पदों की कुल संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाना चाहिए था, जबकि सरकार ने 43 पालिका अध्यक्ष पदों के आधार पर रोस्टर तैयार किया।
याचिका में यह भी बताया गया कि सरकार ने पूर्व में किच्छा नगर पालिका में कुछ वार्डों और गांवों को शामिल किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में इन क्षेत्रों को दोबारा पालिका में शामिल किया गया। इसके बाद चुनाव को लेकर विवाद सामने आया। कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद अध्यक्ष पद का आरक्षण तय किए जाने के बावजूद चुनाव नहीं कराया गया।