हल्द्वानी - ई-रवन्ना की वैधता खत्म होने पर अब नहीं कटेगा अनावश्यक ई-चालान, हेल्पलाइन नंबर हुआ शुरू
हल्द्वानी - खनिज वाहनों के ई-रवन्ना की वैधता अवधि यातायात जाम, नो-एंट्री, वीआईपी मूवमेंट या वाहन खराब होने जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में समाप्त होने की समस्या के समाधान के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखंड ने नई हेल्पलाइन व्यवस्था शुरू की है। 8 अक्टूबर 2026 को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक राजपाल लेघा की अध्यक्षता में MDTSS योजना के तहत कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में खनिज वाहन स्वामियों की सुविधा और ई-रवन्ना की वैधता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस दौरान बताया गया कि कई बार आकस्मिक परिस्थितियों के कारण ई-रवन्ना की वैधता समाप्त हो जाती है, जिसके चलते वाहन का ई-चालान कट जाता है। इस समस्या से बचने के लिए अब खनिज वाहन स्वामी हेल्पलाइन नंबर 8192802345 और 8192802320 पर व्हाट्सऐप के माध्यम से तत्काल सूचना दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए वाहन की नंबर प्लेट की फोटो और वाहन की GPS लोकेशन या कोऑर्डिनेट्स भेजने होंगे।
निदेशालय के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में वाहन स्वामियों की सूचना समय पर दर्ज करना और अनावश्यक ई-चालान की स्थिति से बचाव करना है। इसके अलावा अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण अथवा खनन से संबंधित किसी भी गतिविधि की शिकायत या सूचना भी इन हेल्पलाइन नंबरों पर व्हाट्सऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेगी।