हल्द्वानी - रिहायशी इलाकों से हटेंगी कबाड़ की दुकानें, नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश, नई दुकानों पर भी रोक 

 

 

हल्द्वानी - रिहायशी इलाकों में संचालित कबाड़ की दुकानों को लेकर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने आबादी वाले क्षेत्रों में चल रही सभी कबाड़ की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने और उन्हें शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही भविष्य में नगर क्षेत्र में नई कबाड़ की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया है। नगर निगम को लंबे समय से रिहायशी क्षेत्रों में कबाड़ की दुकानों के संचालन को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन दुकानों के कारण आसपास गंदगी बढ़ रही है और चोरी तथा आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बोर्ड ने सर्वसम्मति से लिया फैसला - 
नगर निगम के आदेश में कहा गया है कि कबाड़ का कारोबार अब बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। रिहायशी क्षेत्रों में कबाड़ की दुकानों के संचालन से लोगों को होने वाली परेशानी और लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए इन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में नगर निगम बोर्ड ने रिहायशी इलाकों में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों को बंद कर शहर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। बोर्ड के प्रस्ताव के अनुपालन में नगर निगम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आबादी क्षेत्र में चल रही कबाड़ की दुकानों को तत्काल बंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नई कबाड़ की दुकान खोलने पर भी रोक - 
नगर निगम के आदेश के मुताबिक अब नगर क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में किसी भी नई कबाड़ की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा दुकानों को भी शहर से बाहर स्थानांतरित करना होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम, 1959 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद रिहायशी क्षेत्रों में संचालित कबाड़ की दुकानों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब संबंधित विभाग दुकानों को बंद कराने और उन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा।