नैनीताल - राजमार्गों व सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने के मामले में सरकार से रिपोर्ट तलब, हाईकोर्ट में अगली सुनवाई इस दिन 

 

नैनीताल - उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में राजमार्गों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। यह जनहित याचिका उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दायर की गई है।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने अदालत को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर जिला स्तर पर सभी जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों के गठन तथा अतिक्रमण हटाने से पूर्व संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश दिए थे। हालांकि, इन आदेशों का समुचित अनुपालन नहीं किया गया है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व अतिक्रमणकारियों को उचित सुनवाई का अवसर दिया जाए। न्यायमित्र ने बताया कि कुछ अतिक्रमणकारियों का आरोप है कि सरकार ने मात्र तीन से सात दिन का नोटिस जारी कर कार्रवाई की और उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया है। सभी जिलों में समितियों का गठन कर दिया गया है और अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की।