नैनीताल - पंचायत चुनाव का मामला, हाईकोर्ट ने क्यों कहा अंग्रेजी नहीं जानने वाला अधिकारी प्रशासन कैसे चलाएगा 

 

नैनीताल - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले की बुधलाकोट ग्रामसभा में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़े जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि  "क्या कोई एडीएम स्तर का अधिकारी, जिसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, कार्यकारी प्रशासनिक पद को प्रभावी रूप से संभाल सकता है?

 

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को 28 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

 

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि बुधलाकोट क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम शामिल किए गए, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अधिकारियों को संचार भाषा की उचित जानकारी होनी जरूरी है। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।