नैनीताल - होटल के बाथरूम में महिला पर्यटक का वीडियो बनाने पर कर्मचारी को एक साल की सजा, जुर्माना भी लगा
नैनीताल - महिला पर्यटक का बाथरूम में नहाते समय वीडियो बनाने के मामले में अदालत ने होटल कर्मचारी को दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने आरोपी राहुल कुमार निवासी रतखान, थाना लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(ग) के तहत दोषी माना।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता अपने पति के साथ 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक शहर के होटल अरोमा में ठहरी हुई थी। 15 अगस्त की सुबह महिला जब बाथरूम में नहा रही थी और कपड़े पहन रही थी, तभी उसने देखा कि कोई व्यक्ति बाथरूम की खिड़की से मोबाइल फोन के जरिए उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। महिला के शोर मचाने पर उसके पति मौके पर पहुंचे और होटल प्रबंधन तथा पुलिस को सूचना दी गई।
जांच के दौरान पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी राहुल कुमार कॉमन कॉरिडोर और स्टाफ गैलरी की ओर जाते दिखाई दिया। पूछताछ में आरोपी ने मोबाइल से वीडियो बनाने की बात स्वीकार कर ली। हालांकि मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग नहीं मिली।
थाना मल्लीताल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने महिला, उसके पति, विवेचक सहित नौ गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य बताते हुए नरमी बरतने की अपील की, लेकिन अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए सजा सुनाई।