नैनीताल - पिता और भाई की शिकायत पर जिलाधिकारी ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस, इस वजह से डीएम का बड़ा फैसला
नैनीताल - पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते संभावित खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई लाइसेंसी के पिता एवं सगे भाई की ओर से जीवन को खतरा बताए जाने की शिकायत के बाद की गई।
जिलाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विकास किरौला पुत्र जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल का अपने पिता और भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि पारिवारिक सदस्यों के बीच गहरा वैमनस्य है और भावनात्मक उत्तेजना की प्रबल संभावना बनी हुई है।
लाइसेंसी के पिता और भाई ने प्रशासन के समक्ष अपने जीवन को लेकर भय व्यक्त किया था। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वभावतः अत्यंत संवेदनशील होते हैं और ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर व घातक बना सकती है। जांच में यह आशंका भी व्यक्त की गई कि शस्त्र का दुरुपयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।
प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के पारिवारिक एवं भूमि विवाद न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करते हैं, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल होते हैं। इन परिस्थितियों में शस्त्र लाइसेंस का बने रहना जनहित में उचित नहीं पाया गया। इन्हीं तथ्यों और संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।