हल्द्वानी - खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर प्रशासन का चला डंडा, वी मार्ट, सती स्वीट, कपिलाज, सहित 22 प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना
हल्द्वानी - खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने और बिना आवश्यक लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए 22 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है।
कार्रवाई की जद में डेयरी, मिठाई, नमकीन, मीट और अन्य खाद्य उत्पादों की बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। इनमें वी मार्ट, सती स्वीट, कपिलाज, दूबे नमकीन एवं गजक भंडार और पतंजलि स्टोर समेत 22 प्रतिष्ठानों के नाम शामिल बताए गए हैं।
प्रशासन के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने, साफ-सफाई में लापरवाही तथा आवश्यक अनुमति अथवा खाद्य लाइसेंस के बिना कारोबार करने जैसी अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। मामलों की सुनवाई के बाद एडीएम विवेक राय ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया।
प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।