हल्द्वानी - UCC लागू होने के बाद भी महिला को गैर-कानूनी तलाक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगाई गुहार 

 

हल्द्वानी - समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद भी एक महिला को कथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से तलाक देने और उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पति पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर बदनाम करने का आरोप लगाया है।

नई बस्ती ताज मस्जिद वार्ड-26 हल्द्वानी निवासी आयशा ने नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि उनका विवाह आठ वर्ष पूर्व कालाढूंगी निवासी मुस्तजर फारूकी से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति का व्यवहार अमानवीय रहा और वह शराब के नशे में मारपीट व गाली-गलौज करता था। पीड़िता के अनुसार, कालाढूंगी और हल्द्वानी में कई बार उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिसके संबंध में पूर्व में भी थानों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसके बावजूद आरोपी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

सबसे गंभीर आरोप यह है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद भी आरोपी पति ने कथित रूप से कई बार गैर-कानूनी तरीके से तलाक देने की घोषणा की, और खुद को प्रभावशाली पत्रकार बताते हुए शासन-प्रशासन में पकड़ होने की धमकी दी। महिला का यह भी आरोप है कि आरोपी इंटरनेट मीडिया पर अश्लील और अभद्र पोस्ट डालकर उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, जिससे वह अवसाद में चली गई है।

पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उसने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला आयोग और कुमाऊं आयुक्त को भी शिकायत भेजी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।