हल्द्वानी - गौलापार विवादित भूमि मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष पर FIR होने के बाद पीड़ितों ने IG से की मुलाकात, बोले एसओ काठगोदाम पर हो कार्रवाई

 

हल्द्वानी - गौलापार देवला तल्ला की विवादित भूमि प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के बाद आज पीड़ितों ने आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल से मुलाकात की है। लैंड फ्रॉड कमेटी की संस्तुति पर पुलिस ने जमीन खरीदने वाले सात लोगो पर जिनमें जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल के पुत्र हरेंद्र सिंह कुंजवाल भी शामिल हैं, इनके खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज की है।

 

जमीन खरीदारों का कहना है कि उन्होंने 2016 में करीब 4 करोड़ रुपये में यह जमीन सरकारी दाखिल ख़ारिज दस्तावेजों की जांच के बाद ज़मीन खरीदी थी। उन्हें यह जमीन रविकांत फुलारा और अरविंद मेहरा ने उन्हें बेची थी.. कुछ समय पूर्व  इसकी शिकायत हुई थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी लोगों ने यह रसूख का इस्तेमाल कर गलत तरह से जमीन खरीदी थी.. इस मामले में कमिशनर दीपक रावत द्वारा लैंड फ़्रॉड कमेटी के साथ जाँच कि जिसमें यह तथ्य सामने आये थे कि पूरा पैसे देकर ख़रीदारों ने रवि फुलारा और अरविंद मेहरा से ज़मीन खरीदी थी और रवि फुलारा के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएं.

 

वहीं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल के वकील अधिवक्ता पंकज कुलौरा ने बताया कि वर्तमान में मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि, लैंड फ्रॉड कमेटी की जांच के आधार पर FIR हुई है, जिसमें स्पष्ट बोला गया था कि रवि फुलारा के बयानों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएं.. लेकिन यह मुकदमा 7 लोगों के ऊपर कैसे हुआ इसकी विस्तृत रिपोर्ट की जाँच हो रही है. उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के पति आनंद दरमवाल सहित कई पीड़ितों की बात सुनी गई है, विवेचना जारी है जिसके बाद कार्यवाही की जाएगी।

आनंद दरमवाल के वकील का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद पुलिस ने पीड़ितों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका कहना है कि काठगोदाम थाना प्रभारी और स्थानीय व्यक्ति रवि शंकर जोशी ने मिलकर यह “षड्यंत्र” रचा। उन्होंने कहा गौलापार निवासी रवि शंकर जोशी और एसओ विमल मिश्रा ने उनकी मानहानि की है, इस मामले में पीड़ितों ने IG से मिलकर एसओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।