उत्तराखंड - पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर मुकदमा दर्ज, मारपीट के आरोपों से बढ़ी मुश्किलें, जानिए क्या है मामला 

 

पिथौरागढ़ - जिला न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर एक व्यापारी के साथ मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार, पिथौरागढ़ निवासी व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि 6 फरवरी 2023 को वह अपनी बेटी के साथ एक शिकायत लेकर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। शिकायत पुलिस क्वार्टर से निकल रहे गंदे पानी को लेकर थी, जिससे कॉलोनीवासियों को परेशानी हो रही थी।

व्यापारी का आरोप है कि शिकायत करने पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। मेडिकल परीक्षण में चोटों की पुष्टि भी होने का दावा किया गया है। आरोप है कि बाद में कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई।

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मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने 7 अप्रैल 2026 को पुलिस को तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह समेत अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं—323, 342, 355, 504, 506, 392 और 120 (बी)—के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

कोतवाल ललित मोहन जोशी ने पुष्टि की कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोतवाली पिथौरागढ़ में मामला दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले पीड़ित व्यापारी ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी शिकायत की थी, जहां सुनवाई के बाद अधिकारी को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।

गौरतलब है कि लोकेश्वर सिंह 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उन्होंने राज्य के कई जिलों में सेवाएं दी हैं। वर्ष 2025 में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन में चयन होने के बाद उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था।