हरिद्वार - अवैध खनन कर रेता और आरबीएम स्टॉक करने पर बड़ी कार्रवाई, पांच उपखनिज भंडारणों के लाइसेंस निरस्त
देहरादून - हरिद्वार में अवैध खनन कर रेता और आरबीएम स्टॉक करने पर वाले खनन कारोबारियों पर विभाग की सख्ती जारी है। गंगा किनारे बने भंडारणकर्ताओ द्वारा लगातार दो बार अवैध खनन कर रेता बज़री और आरबीएम का स्टॉक किया जा रहा था। लगातार बढ़ती शिकायतों पर निदेशक खनन राजपाल लेघा ने बड़ी कार्यवाई कर पांच स्टॉकस्ट के लाइसेंस लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। विभाग के अनुसार, उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2024 के नियम 14 के उपनियम 4(क) के तहत एक ही खनन सत्र में दो से अधिक बार अनियमितता पाए जाने पर संबंधित रिटेल भंडारणों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। इसी नियम के तहत हरिद्वार जिले के पांच रिटेल भंडारण संचालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
इनके लाइसेंस हुए निरस्त -
राकेश कुमार, ग्राम रामपुर रायघटी, तहसील लक्सर।
मैसर्स चौहान ट्रेडिंग कंपनी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर।
अमरदीप राणावत, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर।
मैसर्स मां दुर्गा इंटरप्राइजेज, ग्राम भिक्कमपुर, तहसील लक्सर।
राबिया अंसारी, ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, तहसील लक्सर।
खनन विभाग का कहना है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई प्रदेश में खनिज संसाधनों के संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।