उत्तराखंड- हरिद्वार क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 14 स्टोन क्रेशर सील, 10 करोड़ से अधिक का लगा अर्थदण्ड
हरिद्वार/लक्सर - उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र में संचालित 14 स्टोन क्रेशरों पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया। यह कार्रवाई मंगलवार, 17 मार्च 2026 को भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून निदेशक राजपाल लेघा के निर्देशन में गठित प्रवर्तन दल द्वारा की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लंबे समय से इन स्टोन क्रेशरों के खिलाफ अवैध खनन और अवैध भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। जिसके बाद टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लक्सर तहसील के फतवा, महतोली, मुजफ्फरनगर गुर्जर, नेहंदपुर और जवाहरखान उर्फ ईश्वरखेड़ी सहित विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 14 स्टोन क्रेशरों में अनियमितताएं पाई।
प्रशासन ने संबंधित संचालकों के खिलाफ एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 23 तथा उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई करते हुए क्रेशरों को मौके पर ही सील कर दिया। साथ ही ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया जांच में करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध खनिज भंडारण का मामला सामने आया है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। साथ ही अर्थदंड लगाया गया है, इस कार्रवाई में भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, जिला खनन अधिकारी, खान अधिकारी, सर्वेक्षक, खान निरीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।