देहरादून - आय से अधिक संपत्ति मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विजिलेंस कोर्ट का नोटिस, इस दिन किया तलब
देहरादून - उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में देहरादून की विजिलेंस कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। विशेष न्यायाधीश गढ़वाल परिक्षेत्र एवं पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें 3 सितंबर 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। न्यायालय में 25 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी पक्ष को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। इसी आधार पर अदालत ने गणेश जोशी को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तिथि तय की। अदालत के आदेश के अनुसार, सुनवाई के दौरान वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यायालय ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद विपक्षी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए।
मामला कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित है। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि वह सरकार में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
फिलहाल अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अगली सुनवाई 3 सितंबर 2026 को होगी, जिसमें मंत्री गणेश जोशी या उनके पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। मामले की आगे की दिशा न्यायालय में होने वाली सुनवाई और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तय होगी।