देहरादून - तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर रोक, इस वजह से सरकार ने लागू किया एस्मा, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

 

देहरादून - प्रदेश सरकार ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए राज्य के तीनों ऊर्जा निगमों—उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल)—में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।


सरकार ने इन तीनों निगमों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया है। प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठन या कर्मचारी हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद तीनों निगमों के प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर निर्देश जारी कर कर्मचारियों को हड़ताल से दूर रहने को कहा है।


आंदोलन की पृष्ठभूमि - 
हाल ही में यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपे जाने के आरोपों को लेकर डाकपत्थर में आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निजीकरण से जुड़े बिल के विरोध में ऊर्जा कर्मियों द्वारा एक दिवसीय हड़ताल भी की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि आम जनता को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, जबकि कर्मचारी संगठनों ने इस कदम पर नाराजगी जताई है।
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