देहरादून- ई-रवन्ना के दुरूपयोग पर खनन विभाग ने कसा शिकंजा, A4 पेपर पर अगर कटी रॉयल्टी तो गाडी की निकासी पर इस दिन से रोक

 

देहरादून- ई-रवन्ना का लगातार खनन कारोबारियों द्वारा दुरूपयोग करने पर अब  खनन विभाग ने A4 पेपर पर रॉयल्टी जारी करने पर पाबन्दी लगाने जा रहा हैं.. अब रॉयल्टी सिर्फ सेफ्टी फीचर युक्त पेपर पर ई-रवन्ना प्रणाली लागू होने जा रही हैं. एक अगस्त से यह नई व्यवस्था के लिए खनन निदेशक राजपाल लेघा ने आदेश जारी कर दिया हैं..

 

इस दिन से जारी होंगी नई रॉयल्टी व्यवस्था

खनन विभाग ने अवैध खनन, अवैध परिवहन पर शिकंजा कसने के साथ साथ अब ठेकेदारो और ट्रांसपोर्टेरो द्वारा रॉयल्टी के दुरूपयोग पर कार्यवाई कर दी हैं. विभाग को लगातार शिकायत आ रही थी कि कुछ ट्रांसपोर्टर A4 साइज के पेपर पर रॉयल्टी का अवैध ट्रांसक्शन कर रहें हैं. ट्रांसपोर्टर रॉयल्टी पेपर को एडिट कर विभाग को चूना लगाने से भी नहीं चूक रहें हैं.. 

 

इन्ही दिक्क़तो को दूर करने के लिए निदेशक खनन राजपाल लेघा ने सेफ्टी फीचर युक्त पेपर को 6 अगस्त से राज्य के सभी पट्टाधारक, स्टोन क्रेशर स्वामी, रिटेल भण्डारणकर्ता को जारी करने के आदेश दिए हैं. निदेशक ने बताया कि जल्द हीं यूपी के बॉर्डर सहित खनन क्षेत्रों पर 45 चेक पोस्ट लगाए जा रहें हैं इससे  प्रत्येक खनन वाहन की क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी

 

अब कार्यदाई संस्थाओ को नहीं बना पाएंगे बेबकूफ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया हैं इसीलिए अभी तक राज्य में पहली बार इस तिमाही में 330करोड़ रूपये के राजस्व जमा हुआ हैं. विभाग ने बताया की सेफ्टी फीचर युक्त पेपर से सरकारी विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, य किसी कार्यदाई संस्था को ठेकेदार अब रेता व बजरी की  उचित रॉयल्टी जमा करंगे जिससे खनन विभाग के राजस्व की वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगी..

 

निदेशक खनन ने बताया कि सभी कारोबारियों को समय रहते हुए पोर्टल से हीं आवेदन करके यह पेपर माँगा लेना चाहिए अन्यथा खनन की चौकियों से ट्रांसपोर्टेरो की निर्माण सामग्री की निकासी नहीं की जाएगी.. इसके लिए 17 जुलाई को सभी स्टेक होल्डरों की बैठक की जा चुकी हैं