देहरादून - मेयर और पालिकाध्यक्षों की पावर बरक़रार, शहरी विभाग ने निरस्त किया पुराना आदेश, जानिए क्या था मामला 

 

देहरादून, 16 मई 2025 — उत्तराखंड सरकार ने शहरी निकायों की टेंडर कमेटियों से मेयर और पालिकाध्यक्षों को बाहर करने वाले 2 मई को जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शहरी विकास विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए मेयर और अध्यक्षों को पुनः टेंडर कमेटियों में शामिल करने का निर्णय लिया है।

इससे पहले, 2 मई को जारी शासनादेश में मेयर और पालिकाध्यक्षों को टेंडर कमेटियों से बाहर कर दिया गया था, जिससे जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती हुई थी। इस निर्णय के खिलाफ विभिन्न निकायों के जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई थी। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि उन्हें विकास कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, शहरी विकास विभाग ने नया शासनादेश जारी किया है, जिसमें मेयर और पालिकाध्यक्षों को टेंडर कमेटियों में शामिल करने का प्रावधान है। इस निर्णय से निकायों में पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। नए आदेश के अनुसार, अब पूर्व की तरह मेयर और पालिकाध्यक्ष टेंडर कमेटियों का हिस्सा होंगे और विकास कार्यों की योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। इससे स्थानीय निकायों में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।