देहरादून - उत्तराखंड में अगले इतने माहों तक हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना
देहरादून - उत्तराखंड शासन ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर जाने वालों को शासन ने बड़ा झटका दे डाला है, अधिसूचना के मुताबि अगले छह महीनों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सोमवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय लोकहित और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966—जो उत्तराखंड राज्य में भी लागू है—की धारा 3(1) का प्रयोग किया गया है।
निर्देश के अनुसार, आदेश जारी होने की तिथि से लेकर अगले छह महीने तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। इसके उल्लंघन पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने और आम जनता को अनावश्यक कठिनाइयों से दूर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।