दक्षिण कोरिया सरकार ने 67 साल पहले उत्तर कोरिया से अगवा व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया

सियोल, 16 फरवरी (आईएएनएस)। सियोल की एक अदालत ने सरकार को उत्तर कोरिया के 86 वर्षीय एक व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे 1950-53 के कोरियाई युद्ध के ठीक बाद एक दक्षिण कोरियाई जासूस ने अगवा कर लिया था। कानूनी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
 
दक्षिण कोरिया सरकार ने 67 साल पहले उत्तर कोरिया से अगवा व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया
सियोल, 16 फरवरी (आईएएनएस)। सियोल की एक अदालत ने सरकार को उत्तर कोरिया के 86 वर्षीय एक व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे 1950-53 के कोरियाई युद्ध के ठीक बाद एक दक्षिण कोरियाई जासूस ने अगवा कर लिया था। कानूनी सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, सन् 1956 में किम जू-सैम का दक्षिण कोरियाई एजेंट द्वारा उत्तर के ह्वांगहे प्रांत में उनके घर से अपहरण कर लिया गया था। किम को तब वायु सेना के अड्डे पर हिरासत में लिया गया था और चार साल तक बिना वेतन के काम किया।

सन् 1961 में अपनी रिहाई के बाद से, वह 67 वर्षो से दक्षिण कोरिया में रह रहे हैं।

2020 में उन्होंने 1.5 अरब वोन (1.16 मिलियन डॉलर) की मांग के लिए मुकदमा दायर किया।

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंगलवार को आंशिक रूप से वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, राज्य को हर्जाने में जीते गए 1 अरब का भुगतान करने का आदेश दिया।

सत्य और सुलह आयोग, राज्य सत्य पैनल ने पिछले साल एक सिफारिश जारी की थी कि किम को उत्तर में अपने परिवार से मिलने का अवसर दिया जाए।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम