केरल : स्थानीय निकाय कर्मचारियों को फोन की तीसरी घंटी के अंदर कॉल रिसीव करने के आदेश

तिरुवनंतपुरम, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पंचायत निदेशक द्वारा जारी एक नए आदेश में अपने सभी कर्मचारियों को विनम्र व्यवहार करने और इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि हर बार जब भी कार्यालय में फोन की घंटी बजती है तो कॉल तीन घंटी के भीतर रिसीव की जानी चाहिए।
 
तिरुवनंतपुरम, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पंचायत निदेशक द्वारा जारी एक नए आदेश में अपने सभी कर्मचारियों को विनम्र व्यवहार करने और इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है कि हर बार जब भी कार्यालय में फोन की घंटी बजती है तो कॉल तीन घंटी के भीतर रिसीव की जानी चाहिए।

कार्यवाहक पंचायत निदेशक एम. पी. अजित कुमार ने राज्य की सभी 941 पंचायतों (स्थानीय निकायों) के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। यह कहा गया है कि एक बार कॉल का उत्तर देने के बाद व्यक्ति को पहले अपना नाम और पदनाम के साथ अपना परिचय देना होगा।

एक बार कॉल करने वाले के बोलने के बाद, अधिकारी को यह पूछना होगा कि क्या उसे किसी अन्य अधिकारी को कॉल ट्रांसफर करने की आवश्यकता है और यदि कोई वॉयस मैसेज है, तो उसके बारे में भी पूछना होगा। इसके अलावा उसे कॉल करने वाले व्यक्ति को उत्तर भी बहुत स्पष्ट रूप से देना होगा।

अजित कुमार ने कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा सेवाओं में सुधार के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक परिषद के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसे बिना असफलता के लागू किया जाए।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम