निजी पार्टियों को लीज पर लेने की अनुमति, जल्द खरीदें ट्रेन के डिब्बे
प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा शनिवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम पर्यटन क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने और पर्यटन गतिविधियों जैसे विपणन, आतिथ्य, सेवाओं के एकीकरण, ग्राहक आधार के साथ पहुंच, पर्यटन सर्किट के विकास/पहचान में विशेषज्ञता में पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों आदि की मुख्य ताकत का लाभ उठाने की दिशा में है।
नीति और नियम और शर्तों को तैयार करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एक कार्यकारी निदेशक स्तर की समिति का गठन किया गया है।
बयान में प्रस्तावित मॉडल की व्यापक विशेषताओं को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें शामिल होंगे। कोचों या नंगे गोले को पट्टे पर देना इच्छुक पार्टियों के वांछित विन्यास के अनुसार 5 साल के लिए किया जाएगा और मामूली नवीनीकरण के साथ कोचों की एकमुश्त खरीद के साथ कोचों के कोडल जीवन तक बढ़ाया जा सकता है। सभी तीन विकल्पों के लिए अनुमति दी जाएगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, पट्टे के उद्देश्य के लिए न्यूनतम ट्रेन संरचना नीति दिशानिदेशरें के अनुसार की जाएगी और इच्छुक पार्टी को मार्गों, यात्रा कार्यक्रम, टैरिफ आदि के विवरण के साथ एक व्यवसाय मॉडल विकसित या तय करना होगा।
बयान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे कोचों या नंगे गोले को पट्टे पर देने के लिए ढुलाई शुल्क, नाममात्र स्थिर शुल्क और पट्टा शुल्क वसूल करेगा, लेकिन कोचों की एकमुश्त खरीद के मामले में नहीं, यह कहते हुए कि पात्रता मानदंड के आधार पर इच्छुक पार्टियों के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता होगी।
समयपालन को प्राथमिकता दी जाएगी, कोच नवीनीकरण और यात्रा कार्यक्रमों के लिए समय पर अनुमोदन और ट्रेन के अंदर तीसरे पक्ष के विज्ञापन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि रेलवे अधिकारियों द्वारा ब्रांडिंग की अनुमति दी गई हो।
--आईएएनएस
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