Alcohol Shops: शॉपिंग मॉल से खरीद सकेंगे शराब और बियर, पर इसकी नहींं है अनुमति
यूपी के शॉपिंग मॉल्स (shopping malls) से लोग अब महंगी और ब्रांडेड शराब-बियर खरीद सकेंगे। आबकारी विभाग (excise department) ने इस संबंध में शनिवार को एक आदेश जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से खरीदादारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से महंगी विदेशी शराब बेचने की मंजूरी (permission) दी गई है।
शनिवार को जारी हुए आदेश के अनुसार शॉपिंग मॉल्स में अब इम्पॉर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड (brand) को बेचने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 700 रुपये से अधिक कीमत की वोदका और रम के साथ-साथ 160 रुपये से अधिक कीमत की बियर की केन भी अब शॉपिंग मॉल्स से आप खरीद सकेंगे। जारी आदेश में बताया गया है कि ऐसी दुकानों की सलाना लाइसेंस फीस (licence fees) 12 लाख रुपये तय की गई है। जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसायटी द्वारा प्रदत किया जा सकता है। मॉल्स में स्थित शराब दुकान एसी वाली होगी लेकिन यहां बैठ कर पीने-पिलाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
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