Agriculture: किसानों के लिये सुनहरा मौका, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा इस योजना का लाभ
सरकार समय-समय पर किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र (Agricultural machinery) देने का काम करती है। इस बार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों को अनुदान (Grant) पर कृषि यंत्रों का वितरण किया जाएगा। उप निदेशक कृषि यशराज सिंह ने बताया कि जो किसान कृषि यंत्र लेना चाहते है, वह विभाग से टोकन (Token) प्राप्त कर लें।
इस योजना के तहत दस हजार तक के यंत्रों पर कोई भी जमानत राशि (bail money) जमा नहीं करनी होगी। टोकन जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर विभागीय पोर्टल (Department portal) पर बिल अपलोड करना होगा। यदि निर्धारित समय तक बिल अपलोड नहीं किया तो अगले किसान का चयन कर लिया जाएगा। 10001 से एक लाख तक के कृषि यंत्रों पर ढाई हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा होगी। इसके अलावा 100001 रुपये से ऊपर के यंत्रों पर पांच हज़ार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। यह जमानत राशि टोकन जारी होने के एक सप्ताह के भीतर बैंक खाते (Bank accounts) में जमा करनी होगी।
कृषि यंत्र
- ट्रैक्टर
- लेजर लैंड
- सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट, सिस्टम
- हैप्पी सीडर
- पैडी स्ट्रा चोपर, थ्रेडर, मल्चर, श्रम मास्टर, कटर कम स्प्रेडर
- हाईड्रोलिक, रिवर्सिबल, मोल्ट बोल्ड प्लाऊ
- रोटरी स्लेशर
- जीरी टिल सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रील
आवेदन करने के लिए यह प्रपत्र लेकर आने होंगे
- फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड की फोटो प्रति
- जन्मतिथि का उपर्युक्त प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण, निवास पत्र की छाया प्रति
- शैक्षिक योग्यता की छाया प्रति।
- नोटरी से सत्यापित सहमति पत्र
- भूमि अभिलेख की प्रतियां, पैन कार्ड की प्रति।
- बैंक पासबुक के पहले पेज की प्रति