दिल्ली-5 दिसंबर से पैन कार्ड पर नया नियम लागू, आपके चेहरे पर भी मुस्कान लौटी देंगी ये खबर
दिल्ली-न्यूज टुडे नेटवर्क- पैन कार्ड को लेकर एक खबर सामने आयी है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। जिसके बाद आप कहेंगे चलो ये झटक तो हट गया। आयकर विभाग ने आपको यह खुशखबरी दी है। आयकर विभाग ने अस्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड बनवाने के लिए अब अपने पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। बकायदा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरे क्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है। नोटिफिकेशन में पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव करते हुए नये नियम की जानकारी दी गई है। नए नियमों के अंतर्गत आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं
इससे पैन कार्ड बनाने वालों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। अब आवेदक के माता के सिंगल पैरेंट होने की स्थिति में पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। यह नियम 5 दिसंबर से लागू होगा। इससे पैन कार्ड बनवाने वाले लोगों को काफी मदद मिल सकेगी।