30 सितंबर तक और मजे ले लो इन दस्तावेजों की, सरकार ने बढ़ाई वैधता
कोरोना वायरस (Corona virus) की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण लोग कई तरह के कागज पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में डाक्यूमेंट्स (documents) बनवाने के लिए लाइन में लगना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर तक बढ़ा दी है।
बता दें कि जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता फरवरी में खत्म हो गई थी अब उन्हें सितंबर तक वैध माना जाएगा। आरटीओ आरपी सिंह ने बताया की मुख्यालय के निर्देशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence), प्रदूषण प्रमाण पत्र (pollution certificate), फिटनेस (fitness) व पंजीयन संबंधित सभी दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ एक तिहाई आवेदकों को ही कार्यालय बुलाया जा रहा है।
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