22,842 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के एमडी को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एबीजी शिपयार्ड के प्रबंध निदेशक आर.के. अग्रवाल को 22,842 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।
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22,842 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के एमडी को 4 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया नई दिल्ली, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एबीजी शिपयार्ड के प्रबंध निदेशक आर.के. अग्रवाल को 22,842 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है।

अग्रवाल को जांच एजेंसी ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने शुक्रवार को उसे विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया और उसकी हिरासत की मांग की।

अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को चार दिन की हिरासत में दे दिया।

सीबीआई ने आपत्तिजनक दस्तावेज, जैसे, एबीजी शिपयार्ड की खाता बही, इसकी बिक्री-खरीद विवरण, बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, शेयर रजिस्टर, अनुबंध फाइलें जब्त की हैं। साथ ही, एबीजी शिपयार्ड और संबंधित पक्षों के बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया। इसके बाद, सीबीआई द्वारा आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोले गए।

मौजूदा मामले में, बड़ी मात्रा में अदायगी के साथ संघ में 28 बैंक शामिल हैं। सीसी लोन, टर्म लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी आदि सहित विभिन्न प्रकार के बैंक ऋण थे जो बैंकों द्वारा अग्रिम के रूप में दिए गए थे।

धोखाधड़ी मुख्य रूप से एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपनी संबंधित पार्टियों को भारी हस्तांतरण और बाद में समायोजन प्रविष्टियां करने के कारण हुई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक ऋणों को डायवर्ट करके इसकी विदेशी सहायक कंपनी में भारी निवेश किया गया था और इसके संबंधित पक्षों के नाम पर बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए धन का उपयोग किया गया था।

सीबीआई ने कहा, उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 रुपये, पंजाब नेशनल बैंक से 1244 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1614 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक से 7089 करोड़ और आईडीबीआई बैंक से 3,634 करोड़ का कर्ज लिया। बाद में उन्होंने बैंक को अपना बकाया नहीं दिया। प्रारंभ में, बैंक ने एक आंतरिक जांच शुरू की जिसमें यह पाया गया कि कंपनी अलग-अलग संस्थाओं को धन भेजकर बैंकों के संघ को धोखा दे रही थी।

सीबीआई अधिकारी ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 2001 से एसबीआई के साथ कारोबार कर रहा है। एबीजी शिपयार्ड का खाता 30 नवंबर 2013 को एनपीए हो गया। बैंक की शिकायत के अनुसार, एनपीए 22,842 करोड़ रुपये है और अधिकांश वितरण आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई सहित 28 बैंकों के एक संघ द्वारा 2005 और 2012 के बीच हुआ।

27 मार्च 2014 को सीडीआर तंत्र के तहत खाते का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।

10 सितंबर, 2014 को एन.वी.दंड एंड एसोसिएट्स को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का स्टॉक ऑडिट करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। ऑडिट फर्म ने 30 अप्रैल, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और आरोपी कंपनी की ओर से विभिन्न दोषों को देखा। इसके बाद एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।

संदिग्ध खातों को रेड-फ्लैगिंग करने, पैनल में शामिल फोरेंसिक ऑडिटर्स द्वारा फोरेंसिक ऑडिट शुरू करने और सीएमडी को उत्तरदायी बनाने की 2014 से लागू नीति को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक दिनांक 10 अप्रैल 2018 में ऋणदाताओं के निर्णय के आधार पर एक फोरेंसिक ऑडिट शुरू किया गया था।

अन्स्र्ट एंड यंग एलएलपी को फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया गया था। सामान्य प्रथा के अनुसार, ये फोरेंसिक ऑडिट एनपीए की घोषणा की तारीख से लगभग तीन से चार साल पहले की अवधि को कवर करते हैं।

--आईएएनएस

एसकेके/एएनएम