15 साल बाद फिर शुरु होगी पेंशन, हुए ये बदलाव

श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति संगठन EPFO के पेंशन कम्युटेशन को बहाल करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 से पहले सेवानिवृत्ति (Retirement) के 15 साल बाद पूरी पेंशन निकालने का विकल्प चुना है।
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15 साल बाद फिर शुरु होगी पेंशन, हुए ये बदलाव

श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) की ओर से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्‍ति संगठन EPFO के पेंशन कम्‍युटेशन को बहाल करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी, जिन्होंने 25 सितंबर 2008 से पहले सेवानिवृत्‍ति (Retirement) के 15 साल बाद पूरी पेंशन निकालने का विकल्प चुना है।

15 साल बाद फिर शुरु होगी पेंशन, हुए ये बदलाव

यह नियम उन पर लागू होता है जिन्होंने सेवानिवृत्‍ति के समय अपनी पेंशन (Pension) का कुछ हिस्सा कम किया था। इस नियम से देश के लगभग 6.3 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हो होगा। EPFO का निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त 2019 को इस सुविधा का लाभ लेने वाले 6.3 लाख   पेंशन भोगियों को ‘कम्‍युटेशन’ बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। EPFO की एक समिति ओर से आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की गई थी। इस संशोधन में पेंशन ‘कम्‍युटेशन’ बहाल करने की मांग की गई थी।

अभी तक 10 साल के लिए पेंशन राशि में से एक तिहाई निकालने की अनुमति थी। इसे 15 साल बाद फिर से बहाल किया जा रहा है।