हल्द्वानी- डीएम के निर्देश, व्यापारियों द्वारा इन नियम का पालन नहीं किया तो पड़ेगा जुर्माना

जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर फेस कवर नहीं होने या मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपय का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर सार्वजनिक स्थलों पर दोबारा गलती करते हुए पाए गए तो 500 रूपये का जुर्माना ठोका जाएगा।व्यापारियों, ठेली वालो सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सभी को सामाजिक
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हल्द्वानी- डीएम के निर्देश, व्यापारियों द्वारा इन नियम का पालन नहीं किया तो पड़ेगा जुर्माना

जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर फेस कवर नहीं होने या मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपय का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर सार्वजनिक स्थलों पर दोबारा गलती करते हुए पाए गए तो 500 रूपये का जुर्माना ठोका जाएगा।व्यापारियों, ठेली वालो सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सभी को सामाजिक दूरी का पालन करनाअनिवार्य कर दिया है।अगर सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जाता है तो अधिकतम! ₹2000 का जुर्माना डाला जाएगा। इसमें पहली बार मे जुर्माने की राशि पांच सौ रूपये है। सार्वजनिक थूकने पर ₹200 का जुर्माना हो सकता है। आज इसका नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया। गुटका थूकने वाले पर 1000 का जुर्माना तय किया गया है। अगर दूसरी बार थूकते पाए गए तो 2000 रुपये जुर्माना डाला जाएगा

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