सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी एफआईआर दर्ज होने पर सीबीआई ही करेगी जांच, मुंबई पुलिस को सहयोग करने का दिया आदेश
सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस केस की जांच सीबीआई (CBI) करेगी। इतना ही नहीं अगर सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में कोई अन्य मामला भी दर्ज होता है, तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस (Bihar Police) द्वारा दर्ज एफआईआर को सही बताते हुए कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश कानून सम्मत है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 के तहत जांच करने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) का अधिकार क्षेत्र सीमित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में पटना में दर्ज एफआईआर (FIR) को सीबीआई को स्थानांतरित किए जाने के फैसला बरकरार रखा।
आपको बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार (Central Government) पहले ही बिहार सरकार की मांग पर केस सीबीआई को सौंप चुकी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश सीबीआई को देखकर केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है।