सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन के मामले पर दिया ये फैसला, कहा सार्वजनिक जगह को कोई नहीं कर सकता है ब्लॉक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के शाहीन बाग में हुए सीएए (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है, इससे आने-जाने के अधिकार को नहीं रोका जा सकता। किसी भी प्रदर्शन (Protest) के नाम पर
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सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन के मामले पर दिया ये फैसला, कहा सार्वजनिक जगह को कोई नहीं कर सकता है ब्लॉक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली के शाहीन बाग में हुए सीएए (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर धरना प्रदर्शन करना सही नहीं है, इससे आने-जाने के अधिकार को नहीं रोका जा सकता। किसी भी प्रदर्शन (Protest) के नाम पर सार्वजनिक स्थानों पर बाधा पैदा करके पब्लिक एरिया को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन के मामले पर दिया ये फैसला, कहा सार्वजनिक जगह को कोई नहीं कर सकता है ब्लॉकसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है चाहे वह शाहीन बाग (Shaheen Bagh) हो या कोई और जगह। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। साथ ही विरोध और आने-जाने के अधिकार में संतुलन बनाना भी जरूरी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन के मामले पर दिया ये फैसला, कहा सार्वजनिक जगह को कोई नहीं कर सकता है ब्लॉक

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दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ लगभग 100 दिनों तक लोग सड़क रोक कर बैठे थे। दिल्ली को नोएडा और फरीदाबाद से जोड़ने वाले अहम रास्ते को रोके जाने से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके खिलाफ वकील अमित साहनी और बीजेपी नेता नंद किशोर गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में अनुरोध किया गया था कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचाव के लिए कुछ निर्देश दिए जाएं।