सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बीएस-4 मानक पर आधारित दोपहिया वाहनों और कारों की बिक्री पर ऑटोमोबाइल्स कंपनियों (Automobiles Companies) को मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ऑटोमोबाइल्स की तरफ से दायर याचिका पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बीएस-4 मानक पर आधारित दोपहिया वाहनों और कारों की बिक्री पर ऑटोमोबाइल्स कंपनियों (Automobiles Companies) को मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ऑटोमोबाइल्स की तरफ से दायर याचिका पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि उसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Registration Process) में भारी गड़बड़ी की आशंका है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाईबीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश है। इस वर्ष एक अप्रैल से देश में सभी बीएस-6 मानक आधारित वाहनों की बिक्री (Sale) का नियम लागू है लेकिन कोरोना के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector) ने इसमें राहत की मांग की थी। पूर्व में उन्हें कुछ छूट भी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 13 अगस्त को सुनवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक, 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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