सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एयर टिकटों का पैसा लौटाने के लिए केंद्र साफ रुख रखकर ढूंढे रास्ता
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को केंद्र और विमान कंपनियों (Aircraft Companies) से लॉकडाउन की वजह से रद्द हुई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (Domestic and International Flights) के टिकट का पूरा पैसा लौटाने पर विचार करने को कहा। वीडियो कांफ्रेंस (Video Conference) के माध्यम से सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने केंद्र से कहा कि इस मुद्दे पर अपना साफ रुख रखें और यात्रियों का पूरा पैसा लौटाने का रास्ता खोजें।
न्यायालय में लॉकडाउन (Lockdown) के कारण रद्द हुई उड़ानों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने के लिए याचिका दायर की गई थी। सोमवार को केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate general of civil aviation) ने जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया था कि टिकट रद्द कराए जाने पर विमान कंपनियां पूरा पैसा लौटाने की वजह है एक साल की वैधता वाला क्रेडिट (Credit) दे रहे हैं, जोकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रावधान के खिलाफ है।