सबमर्सिबल पंप लगाना है तो अब करना पड़ेगा ये काम

पानी की परेशानी से बचने के लिए प्रदेश में धड़ल्ले से सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे है। लेकिन अब आप आसानी से सबमर्सिबल नहीं लगा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब सबमर्सिबल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो कर दिया गया है। यह कवायद भूगर्भ जल के दोहन को रोकने के लिए है। लोक भवन में
 | 
सबमर्सिबल पंप लगाना है तो अब करना पड़ेगा ये काम

पानी की परेशानी से बचने के लिए प्रदेश में धड़ल्‍ले से सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे है। लेकिन अब आप आसानी से सबमर्सिबल नहीं लगा पाएंगे। उत्‍तर प्रदेश में अब सबमर्सिबल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो कर दिया गया है। यह कवायद भूगर्भ जल के दोहन को रोकने के लिए है।

सबमर्सिबल पंप लगाना है तो अब करना पड़ेगा ये काम
submersible water pump

लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। सबमर्सिबल पंप को घरेलू उपयोग व किसानों  को लगाने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। औद्योगिक व अन्य उपयोगों के लिए सबमर्सिबल पंप लगाने का शुल्क लगेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और समय सीमा भी जल्द ही तय किया जाएगा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है
अधिसूचित क्षेत्रों में सबमर्सिबल पंप लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate ) लेना जरूरी होगा। सिर्फ जोन के लिए NOC लेना जरूरी नहीं है। राज्य स्तर पर राज्य भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण समिति गठित होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य
जनशक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया कि आवासीय, व्यवसायिक, शैक्षणिक, सामुदायिक और सरकारी भवन बनाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (Rain Water Harvesting System) को अनिवार्य कर दिया गया है।

पंचायत स्‍तर पर समिति का गठन
नए कानून के पालन और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत से प्रदेश स्तर तक समिति का भी गठन किया जाएगा और उन्हें ऑनलाइन जानकारी भी देनी होगी कि किस माह में बोरिंग करने वाली निजी कंपनियों और एजेंसियों ने किस क्षेत्र में कितने सबमर्सिबल पंप लगाए।

नियमों का सख्ती से होगा पालन

  • पहली बार पकड़े जाने पर 6 माह से 1 वर्ष कारावास और दो से 5 लाख तक जुर्माना
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 से 5 वर्ष कारावास और 5 से 10 लाख तक जुर्माना
  • तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 से 7 वर्ष का कारावास और 10 से 20 लाख तक का जुर्माना