शहरों में बड़े भवन या इमारतों का नक्शा पास करवाने के लिए विकास प्राधिकरण ने रखी ये शर्त
विकास प्राधिकरण (Development Authority) ने नक्शा पास करने के लिए कुछ नई शर्तें रखी है। शहरों में 500 वर्ग मीटर या इससे अधिक बड़े भवन बनाने वालों को सोलर संयंत्र (Solar plant) अनिवार्य रूप से लगाना होगा। विकास प्राधिकरण ऐसे भवनों का नक्शा (Map) इसी शर्त पर पास करेगे कि वे अपने यहां सोलर संयंत्र अवश्य रूप से लगाएंगे। इसी के साथ ही पहले उन मामलों की जांच भी कराई जाएगी कि वहां सोलर संयंत्र लगाया गया है या नहीं।
प्रदेश (State) में 500 वर्ग मीटर या इससे बड़े भूखंडों पर होने वाले निर्माण एवं एकल आवासीय भवन, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, गेस्ट हाउस, छात्रावास, विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र बल बैरक आदि भवनों में सोलर संयंत्र लगाने की अनिवार्यता की गई है। शासन (Governance) के आदेशों का विकास प्राधिकरण द्वारा ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। इसी कारण आवास विभाग ने इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है।