वकीलों को मिली छूट बिना कोर्ट और गाउन कर सकेंगे बहस, हाईकोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन (Allahabad High Court Administration) ने कोर्ट परिषद में काम करने की एडवाइजरी (Advisory) जारी कर दी है। हाई कोर्ट में दो शिफ्ट (Shift) में काम होगा। पहली शिफ्ट में सिविल (Civil) मुकदमों की तथा दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल (Criminal) केसों की सुनवाई होगी। यह व्यवस्था सिर्फ हाई कोर्ट में ही लागू होगी। लखनऊ (Lucknow) में कोर्ट खोलने के निर्णय को स्थगित किया गया है।
जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार जरूरी न्यूनतम स्टाफ के जरिए कोर्ट कार्रवाई चलाई जाएगी। सभी फाइलें सैनिटाइज (Sanitize) करने के बाद ही कोर्ट रूम में आएंगी। जिन अधिवक्ताओं (Advocates) के मुकदमे कोर्ट में होंगे, न्याय प्रशासन उन्हें ई-पास जारी करेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ता एवं हॉटस्पॉट जोन (Hotspot Zone) के अधिवक्ता अपने घरों में ही रहे। न्यायालय गेट पर हैंडवॉश, सैनिटाइजर और फॉर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही अधिवक्ताओं को कोट और गाउन नहीं पहनना है वे केवल शर्ट-पेंट पहन कर आ सकते हैं। सभी से भीड़ से बचने का अनुरोध भी किया गया है।
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