रुद्रपुर: फर्जी वाहवाही लूटने पर मुंह की खानी पड़ी पुलिस को, भरना पड़ा हर्जाना, जानिए हुआ क्या था

रुद्रपुर। चोरी का माल बरामदगी दावा करने वाली पुलिस को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी, जब आरोपी को न्यायालय ने निर्दोष करार दे दिया। इसके बाद आरोपी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस को दोष मुक्त व्यक्ति को हर्जाना देना पड़ा। वर्ष 2011 में रंजीत पुत्र घनश्याम
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रुद्रपुर: फर्जी वाहवाही लूटने पर मुंह की खानी पड़ी पुलिस को, भरना पड़ा हर्जाना,  जानिए हुआ क्या था

रुद्रपुर। चोरी का माल बरामदगी दावा करने वाली पुलिस को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी, जब आरोपी को न्यायालय ने निर्दोष करार दे दिया। इसके बाद आरोपी ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस को दोष मुक्त व्यक्ति को हर्जाना देना पड़ा।

वर्ष 2011 में रंजीत पुत्र घनश्याम निवासी श्याम नगर थाना कुंडा जनपद उधम सिंह नगर पर धारा 379/ 411 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत हुआ। उक्त अभियोग में रंजीत न्यायालय से निर्दोष साबित हुआ। रंजीत उपरोक्त द्वारा उक्त प्रकरण में अपने आप को निर्दोष साबित होने पर मानवाधिकार आयोग में प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई।

उक्त के मामले का मानवाधिकार आयोग द्वारा संज्ञान लिया, जिस पर मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने जीवन रक्षक निधि से ₹15000 का चेक शुक्रवार को रंजीत के पिता घनश्याम को दिया।