रुद्रपुर: कुकर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

रुद्रपुर। आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी एक वृद्ध को पाॅक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने दस वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से 90 फीसदी धनराशि पीड़ित बालक को मिलेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया है
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रुद्रपुर: कुकर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना

रुद्रपुर। आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के आरोपी एक वृद्ध को पाॅक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान ने दस वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से 90 फीसदी धनराशि पीड़ित बालक को मिलेगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया है कि ग्राम गोपीपूरासाधा काशीपुर निवासी ग्रंथी 69 वर्षीय इंदरसिंह पुत्र झामु सिंह के विरुद्ध एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी की नौ मार्च 2019 की दोपहर क़रीब दो बजे उसका आठ वर्षीय पुत्र पड़ोस की दुकान से सामान लेने गया था कि आरोपी ने उसके बेटे को बहलाया फुसलाया और अपने घर ले गया। वहाँ पर उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो दर्द के मारे बच्चा चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस की एक महिला वहाँ आ गई और बच्चे को बचाया। पुलिस ने पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इंदर सिंह के ख़िलाफ़ विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज कर जाँच की तथा 11 मार्च 2019 को बच्चे का सरकारी चिकित्सालय में मेडिकल करवाया गया। जिसके बाद अब 12 मार्च 2019 को अभियुक्त इंद्र सिंह को विवेचना अधिकारी ने प्रतापपुर क्षेत्र से गिरफ़्तार कार जेल भेज दिया। अभियुक्त के ख़िलाफ़ पॉक्सो न्यायालय में मुक़दमा चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता द्वारा आठ और गवाह पेश कारण आरोप सिद्ध कर दिया गया। जिसके बाद आज बुधवार को पाॅक्सो न्यायाधीश श्रीमती विजय लक्ष्मी विहान द्वारा खुली कोर्ट में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त इंदर सिंह को धारा 377/511 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हज़ार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत पाँच वर्ष के कठोर कारावास व 20, हज़ार रुपया जुर्माना तथा धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।