रंग दृष्टि दोष के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब बिना किसी दिक्कत के बनवा सकेंगे डीएल
रंग दृष्टि दोष (Color vision defect) समस्या के कारण ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence l) न बनवा पाने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। सरकार (Government) ने हल्के व मध्यम दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की मंजूरी दे दी है। यह लोग क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर निजी डीजल बनवा सकते हैं। इन्हें अब मेडिकल टेस्ट (Medical Test) में फेल नहीं किया जाएगा।
यह नया कानून देशभर में लागू कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने गुरुवार को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने दृष्टि दोष से ग्रसित लोगों को डीएल बनवाने की इजाजत देने के संबंध में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ पैनल (Eye specialist panel) से सुझाव मांगे थे। अनुभवों के आधार पर हल्के व माध्यम दृष्टि दोष के लोगों को डीएल (DL) बनवाने की मंजूरी देने की सिफारिश की थी।
नेत्र विशेषज्ञों के पैनल ने सुझाव में कहा था कि सामान्य प्रकाश में ऐसे व्यक्ति ट्रैफिक लाइट (Traffic light) पर लाल-हरे रंग में भी भेद कर सकते हैं। लेकिन गंभीर अथवा पूर्ण रूप से रंग दृष्टि दोष से ग्रसित लोग यह भेद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हल्के व मध्यम रंग दृष्टि दोष के लोगों को मेडिकल टेस्ट में फेल नहीं किया जाएगा।