यूपी: हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन में जारी रहेंगी ये व्यवस्थाएं
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी (Corona epidemic) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब हर सप्ताह शनिवार और रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा। हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। प्रतिबंध (restriction) के दौरान रोडवेज बसें एक जिले से दूसरे जिलों में जा सकेंगी। वहीं सभी फल व सब्जी मंडियां और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इस दौरान सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मंगलवार को विस्तृत दिशा निर्देश (guidelines) जारी किए हैं। पहले चार जुलाई को दिए गए निर्देशों के बाद कुछ जिलोंधिकारियों ने अपने मुताबिक व्यवस्था में बदलाव किए थे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब शासन के निर्देशों के मुताबिक ही व्यवस्था लागू होगी। डीएम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं (Essential services) जैसे स्वास्थ्य व चिकित्सीय सेवाएं (Health & Medical Services) तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति जारी रहेगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों के साथ खोले जा सकेंगे।
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