यूपी: सरकार ने पांचवें राज्य वित्त आयोग के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देश (guideline) जारी कर दिए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक इस बजट का इस्तेमाल (use of budget) 10 प्रतिशत क्षेत्रफल और 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत जिला पंचायत का खाते का इस्तेमाल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पंचायती राज निदेशक की देखरेख में होगा।
पंचायतीराज विभाग (Panchayati Raj department) के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने गाइडलाइन जारी कर बताया कि राज्य वित्त आयोग (state finance commission) के बजट से मिली राशि के खाते का संचालन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और सहायक विकास अधिकारी पंचायत की निगरानी में किया जाएगा। वहीं क्षेत्र पंचायत के खाते का संचालन खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख व मुख्य विकास अधिकारी की देखरेख में होगा।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पांचवें राज्य वित्त आयोग के कुल बजट का 15-15 प्रतिशत हिस्सा जिला क्षेत्र पंचायत मिलेगा तथा शेष 70 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस बजट का इस्तेमाल (use of budget) पंचायतें सरकारी भवनों का रख रखाव, खुले में शौच से मुक्ति, स्ट्रीट लाइट, पंचायत की सड़कों का निर्माण व रख रखाव, पेयजल की योजनाओं का निर्माण व रख रखाव आदि कार्य में कर सकेंगी।
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