यूपी: योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब नहीं बचेंगे मानव तस्कर

योगी सरकार ने मानव तस्करी (human trafficking) को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में महिला थाने की तर्ज पर हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनाया जाएगा। इन थानों में पुलिस को कई अधिकार दिए जाएगें और महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी से सम्बन्धित एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
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यूपी: योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब नहीं बचेंगे मानव तस्कर

योगी सरकार ने मानव तस्करी (human trafficking) को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में महिला थाने की तर्ज पर हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनाया जाएगा। इन थानों में पुलिस को कई अधिकार दिए जाएगें और महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी से सम्बन्धित एफआईआर (FIR) दर्ज कराई जाएगी। इसका मुख्य उदेष्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी, बाल श्रम और देह व्यापार पर रोक लगाना है।

यूपी: योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब नहीं बचेंगे मानव तस्कर

इसको लेकर सरकार ने गोरखपुर में पहला थाना भी खोल दिया है। इससे पहले वर्ष 2016 में भी प्रदेश के 23 जिलों में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (anti human trafficking unit) को थाने का दर्जा दिया गया था। इनमें मुजफ्फरनगर, कुशीनगर, बाराबंकी, खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई, श्रावस्ती, मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत व शाहजहांपुर शामिल किए गए थे।

बता दें कि हर जिलें में महिलाओं और बच्चों की तस्करी, बाल श्रम और देह व्यापार की रोकथाम के लिए प्रदेश में 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जायेगा। प्रदेश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन होने के बाद अपराधिक मामलों (criminal cases) की एफआईआर दर्ज कर उसकी पूरी जांच करेंगी।
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यूपी: योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब नहीं बचेंगे मानव तस्कर                        https://youtu.be/yEWmOfXJRX8