यूपी: बिना लाइसेंस इस तारीख तक बेच सकेंगे हैंड सेनीटाइजर
देशभर में कोरोना (Corona virus) से खराब स्थिति को देखते हुए सरकार ने बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर (hand sanitizer) की बिक्री की तारीख बढ़ा दी है। दुकानदार आप 23 सितंबर तक बिना लाइसेंस के सैनिटाइजर की बिक्री कर सकते हैं। सरकार ने यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल (Twitter handle) से दी है।
सरकार के ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रॉसरीज आदि के माध्यम से उसके खुदरा बिक्री की जा सकेगी। कोविड-19 (covid-19) के संक्रमण की रोकथाम में जन सामान्य की सुविधा के लिए यह अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के शिड्यूल में व्यवस्था देकर यह सुविधा दी गई है।
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