यूपी: प्रदेश में इतने दिन काम करने पर श्रमिकों को मिलेगा पांच लाख का बीमा

प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों (Migrant workers) को एक बड़ी राहत दी है। जिसके तहत प्रवासी श्रमिक यदि प्रदेश में 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उनके लिए बनाई कई कल्याणकारी योजनाओं (Welfare schemes) का फायदा ले सकेंगे। इसमें श्रमिकों के बच्चों
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यूपी: प्रदेश में इतने दिन काम करने पर श्रमिकों को मिलेगा पांच लाख का बीमा

प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों (Migrant workers) को एक बड़ी राहत दी है। जिसके तहत प्रवासी श्रमिक यदि प्रदेश में 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी कर लेंगे तो वह विभाग की उनके लिए बनाई कई कल्याणकारी योजनाओं (Welfare schemes) का फायदा ले सकेंगे।
यूपी: प्रदेश में इतने दिन काम करने पर श्रमिकों को मिलेगा पांच लाख का बीमा
इसमें श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक की मुक्त पढ़ाई, पांच लाख तक का बीमा व बीमारी में सहायता समेत 17 तरह की कई अन्य लाभकारी योजनाओं की सुविधा पा सकेंगे। ये सुविधाएं श्रम विभाग की संस्था भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (Construction workers welfare board) की ओर से प्रदान की जाएंगी।

भरण-पोषण भत्ता नियमावली में संशोधन
कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को एक हजार भरण-पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। इस संबंध में राजस्व विभाग (Revenue Department) ने शुक्रवार को कोविड-19 (Covid-19) नियमावली में चौथा संशोधन आदेश जारी किया।