यूपी: जिलों को जारी किया गया अलर्ट, अपराधियों को जेल में रखने से पहले होगा ये टेस्ट
प्रदेश में कोरोना संक्रमण (corona infection) तेजी से बढ़ रहा है। इसके खतरे को देखते हुए जेल में आने वाले सभी बंदियों का कोरोना टेस्ट (test) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद कोरोना टेस्ट कराएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही अपराधी को जेल (jail) में इंट्री मिलेगी।
डीआईजी जेल बीआर वर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने सर्कुलर (circular) जारी करके सभी को अलर्ट किया है। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना टेस्ट के बाद भी बंदी को जेल में प्रवेश दिया जाएगा। अपराधी को पकड़ने के बाद पहले उसका कोरोना टेस्ट होगा। यदि टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव (report positive) आती है तो पहले उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उसे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान उसे 14 दिन तक जेल में बने अस्थाई बैरक (temporary barracks) में क्वॉरंटीन किया जाएगा। इसके बाद ही उसे जेल में बंदियों के साथ रखा जाएगा।
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