महिला उत्पीड़न के मामले में गृह मंत्रालय ने जारी किये निर्देश, FIR न लिखने पर होगी कार्रवाई
देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। इसी के चलते हैं गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आज महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के मामले में पुलिस की प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं।
Ministry of Home Affairs issues advisory to States and Union Territories for ensuring mandatory action by police in cases of crime against women. pic.twitter.com/dx1sQmzXLW
— ANI (@ANI) October 10, 2020
गृह मंत्रालय ने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सभी संबंधित कानूनों और दिशानिर्देशों को लागू करने को कहा है। इसके साथ ही महिलाओं से संबंधित संज्ञेय अपराध (cognizable offence) के मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने या फिर FIR न लिखने पर संबंधित अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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