मथुरा: आज अदालत सुनवाई में नहीं पहुंचा श्री कृष्ण जन्म भूमि स्थान ट्रस्ट, अब कब होगी अगली सुनवाई, जानिए इस खबर में …

न्यूज टुडे नेटवर्क। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जन्मभूमि ट्रस्ट कोर्ट सुनवाई में नहीं पहुंचा। जिसके बाद अदालत ने पांच मिनट में ही दस दिसंबर को इस केस की अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व विवाद में आज
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मथुरा: आज अदालत सुनवाई में नहीं पहुंचा श्री कृष्ण जन्म भूमि स्थान ट्रस्ट, अब कब होगी अगली सुनवाई, जानिए इस खबर में …

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। आज श्री कृष्‍ण जन्‍मभूमि पक्ष की कोर्ट में सुनवाई के दौरान जन्‍मभूमि ट्रस्‍ट कोर्ट सुनवाई में नहीं पहुंचा। जिसके बाद अदालत ने पांच मिनट में ही दस दिसंबर को इस केस की अगली सुनवाई की तारीख दे दी है।

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व विवाद में आज जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में महज 5 मिनट की सुनवाई के बाद अगली तारीख लग गई। दरअसल, आज श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट, ईदगाह ट्रस्ट के पदाधिकारी व अन्य प्रतिवादियों को अदालत में पेश होना था। लेकिन श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट अदालत में पेश नहीं हुआ।

इस पर अदालत ने अब 10 दिसंबर को सुनवाई करने की नई तारीख दी है। जन्मभूमि पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में वाद दायर किया गया था। कहा गया था कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है, वही कृष्ण जन्मस्थान है।

दरअसल, भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व वकील रंजना अग्निहोत्री समेत आठ वादियों की तरफ से मथुरा की जिला अदालत दाखिल किया गया था। इससे पहले श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से 30 सितंबर को जन्मभूमि पर मालिकाना हक हासिल करने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दाखिल किया था।

हालांकि अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई से इंकार करते हुए दावा खारिज कर दिया गया था कि भक्तों को वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए वादियों ने जिला जज की अदालत का रुख किया था। जिसे स्वीकार कर लिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि बुधवार को सभी प्रतिवादियों को अपना पक्ष कोर्ट में रखना था। लेकिन श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के न पेश होने से अदालत ने अगली तारीख दे दी है।