बरेली: जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला दर्ज, मारपीट जान से मारने की धमकी भी दी , आरोपी गिरफ्तार

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर बने नए कानून के बाद बरेली जिले में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला पर दर्ज किया गया है। यहां एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का जबरन दबाव बनाया गया। पहले लालच दिया गया। जब छात्रा नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट भी
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बरेली: जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला दर्ज, मारपीट जान से मारने की धमकी भी दी , आरोपी गिरफ्तार

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने को लेकर बने नए कानून के बाद बरेली जिले में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला पर दर्ज किया गया है। यहां एक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का जबरन दबाव बनाया गया। पहले लालच दिया गया। जब छात्रा नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट भी की गई। मसला पुलिस में पहुंचने पर अब नए कानून के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र का है। देवरनियां पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी उवैस को गिरफ्तार कर लिया है। देवरनिया के गांव शरीफ नगर निवासी व्यक्ति ने बताया कि गांव के ही रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने पढ़ाई के दौरान उनकी बेटी से जान पहचान बनाई और उसके अपने प्रेम जाम में फांस लिया।

अब यह वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। आरोप लगाया कि आरोपी जबरन धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। पीड़िता के मुताबिक, उसने और परिवार के सदस्यों ने ऐसा करने से मना कर दिया है लेकिन आरोपी मानने को राजी नहीं है। लगातार दबाव बनाया रहा है।

आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी उवैस अहमद ने जान से मारने की धमकी देते हुए गाली गलौज की। लव जेहाद पर कानून बनने के बाद देवरनिया थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। यूपी की राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को इस बारे में बने नए कानून को मंजूरी दी है।