प्रवासी कामगारों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के केस होंगे वापस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
देश में पिछले दोनों कई हिस्सों से प्रवासी मजदूर (migrant labour) अपने अपने घर लौटे हैं। इसके बाद इनकी नौकरी जाने से पहले रोजी रोटी का डर पैदा हो गया है। वहीं लॉकडाउन (lockdown) जारी हो जाने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन (violation) करने वाले प्रवासियों कामगारों के खिलाफ दर्ज हो गया था। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने प्रवासियों को कस्बों में वापस भेजे जाने की बात कही गई है। साथ ही प्रवासियों कामगारों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाने पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करनी होगी। वहीं रोजगार के लिए राहत और प्रवासी मजदूरों को स्किल-मैपिंग से राहत दी जाएगी।