पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

कोरोना महामारी (Corona Epidemic) से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के निर्देश पर बनाए गए पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पीएम केयर्स फंड
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पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

कोरोना महामारी (Corona Epidemic) से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के निर्देश पर बनाए गए पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) में जमा पैसों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना फैसला सुना दिया है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पीएम केयर्स फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर (Transfer) करने या फिर जमा करने का आदेश नहीं दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय आपदा राहत योजना (National Disaster Relief Plan) की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएम केयर्स फंड को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार (Central Government) पर कई आरोप लगाए थे। साथ ही सरकार ने उस में जमा पैसों से देश के अस्पतालों को वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, एन-95 मास्क बांटे थे। और लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूरों (Migrant Labour) को खाने के लिए भी पैसे दिए गए थे।

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पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

https://youtu.be/yEWmOfXJRX8