पाकिस्तान में नया कानून नपुंसक बनाए जाएंगे रेप के दोषी

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बलात्कार के खिलाफ सख्त कानुन बनाया है। पाकिस्तान ने रेप के दोषीयों को नपुसंक बनाने का कानुन बनाया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस नए कानुन के मुताबिक अगर वहां किसी शख्स को रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे
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पाकिस्तान में नया कानून नपुंसक बनाए जाएंगे रेप के दोषी

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने बलात्कार के खिलाफ सख्त कानुन बनाया है। पाकिस्तान ने रेप के दोषीयों को नपुसंक बनाने का कानुन बनाया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस नए कानुन के मुताबिक अगर वहां किसी शख्स को रेप का दोषी पाया जाता है तो उसे सर्जिकल या केमिकल तरीके से नपुंसक बनाया जा सकता है.

रेप जैसी शर्मनाक घटता लगभग पुरी दुनिया में है. जिसके विरुद्ध अलग-अलग देशो ने बलात्कार के खिलाफ कानुन बना रखा है. कई देशो में फांसी तो कई पत्थरो से मारकर मौत भारत में रेप के अरोपीयो को जेल या फांसी की सजा का कानुन है. साल 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद देश भर में ये मांग उठी थी कि बलात्कारियों को फांसी की जगह उससे भी सख्त सजा दी जानी चाहिए और उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए. लेकिन सरकार और सिविल सोसायटी ने इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए इनकार कर दिया था. भारत में गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए जेल और कुछ मामलों में फांसी की सजा की व्यवस्था है. इसी कानुन के आधार पर निर्भया के दोषियों को भी फंदे से ही लटकाया गया था.

 

पोलैंड में रेप के दोषी को नपुसंक बनाने की सजा दी जाती है. अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी नपुंसक करने की सजा है तो इंडोनेशिया में नपुंसक बनाकर महिला के हार्मोन डाल देने की सजा है. बढ़ते रेप के घटना को देखते हुए अब पाकिस्तान ने भी रेप के आरोपीयों को नपुसंक बनाने का कानुन बना दिया है